उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बीच चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए इस पर रोक लगा दी थी. सरकार ने कहा है कि अदालत ने 'ग़लत तरीके' से रोक लगाई है.
हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बीच पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए राज्य मंत्रिमंडल के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों के निवासियों को एक जुलाई से चार धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी.