वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में बताया है कि क़रीब 2,300 लोन लेने वालों ने जानबूझकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया, जिनमें से प्रत्येक के पास 5 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ई के प्रावधान केंद्रीय बैंक को क्रेडिट जानकारी का ख़ुलासा करने से रोकते हैं.
भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक से ब्याज दरों में कटौती करने की कहते हुए उस पर विकसित देशों के पक्ष में यह दरें निर्धारित करने का आरोप लगाया था.
अगर कुल संभावित एनपीए का क़रीब 40 प्रतिशत 10 के करीब बड़े कारोबारी समूहों में फंसा हुआ है, तो बैंक इसका समाधान किए बगैर क़र्ज़ देना शुरू नहीं कर सकते हैं. यह बात स्पष्ट है लेकिन सरकार बड़े बकाये वाले बड़े कारोबारी समूहों के लिए अलग नियम चाहती है, जो उनके हितों का ख्याल रखते हों.