उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संरक्षित वन भूमि में सड़क निर्माण पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पंगोट क्षेत्र में नैना देवी पक्षी संरक्षित क्षेत्र में मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को रोकते हुए बुलडोज़र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक जनहित याचिका में बताया गया था कि क्षेत्र में एक बिल्डर द्वारा होटल बनाए जाने के बाद बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध रूप से सड़क बनवाई जा रही थी.