मोटर ह्वीकल संशोधन विधेयक में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधा के लिए अब अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि वे ही सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं.
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 3.85 लाख करोड़ की 403 सड़क परियाजनाएं ठप पड़ी थीं. वर्तमान सरकार ने मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद 3 लाख करोड़ की ठप परियोजनों को चालू किया.