इस साल जनवरी में भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर इंदौर में हास्य कलाकार मुनव्वर फ़ारूक़ी और चार अन्य लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया था. फ़ारूक़ी इंदौर के केंद्रीय जेल में 35 दिन बंद रहे थे. उन्हें उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद छह फरवरी को रिहा किया गया था.
हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पैंतीस दिन जेल में बिताकर आए स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी ने रिहाई के बाद जारी अपने पहले वीडियो में कहा कि वे हमेशा दर्शकों को हंसाकर उन्हें ख़ुश करना चाहते हैं और उनका यह इरादा कभी नहीं रहा कि उनके चुटकुलों से किसी का भी दिल दुखे.
स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी और चार अन्य को हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बीते एक जनवरी को इंदौर से गिरफ़्तार किया गया था. फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद छह फरवरी की रात को रिहा किया गया था.
मामले में सह-आरोपी सदाक़त ख़ान ने उसी आधार पर ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस आधार पर फ़ारूक़ी को चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम ज़मानत दी गई थी. हालांकि अतिरिक्त जिला जज ने कहा कि क़ानून के तहत ज़मानत देना न्यायोचित नहीं है.