पुलिस आयुक्त द्वारा साझा की गई एक अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों या समूहों द्वारा आने वाले दिनों में कार्यालयों के सामान्य कामकाज और जनता की आवाजाही और यातायात को बाधित करने की संभावना है. यह भी आशंका है कि ये लोग शहर में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है.
जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िला मजिस्ट्रेट ने शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि बिजली सप्लाई की लाइनों को किसी भी नुकसान से बचाने, अनिर्धारित बिजली कटौती रोकने और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए ब्लोअर, हीटर और रेडिएटर जैसे बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है.