सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में समझौते के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने के आदेश को ख़ारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों को समझौते के आधार पर ख़ारिज नहीं कर सकते, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.