वीडियो: यूपी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मुक़दमे को वापस लेने की पैरवी की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख़ किया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मामले को वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित एक महाविद्यालय की क़ानून की छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था. वहीं, चिन्मयानंद ने छात्रा के परिवार पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देने वाले आदेश में कारण दिए थे और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के सामने मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, 'आरोपी ताकतवर व्यक्ति है. पीड़िता का जीवन खतरे में है.'
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ़्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को तीन फरवरी को ज़मानत मिली है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की कानून की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद 23 वर्षीय कानून की छात्रा को विशेष जांच दल ने 25 सितंबर को ब्लैकमेल करने और पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. अभी वह जेल में है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की 23 साल की छात्रा ने भाजपा नेता चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद चिन्मयांनद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कथित गोकशी के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी को ज़मानत मिल गई है. दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया है. इन मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा को बुधवार को विशेष जांच दल ने गिरफ़्तार किया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. छात्रा के पिता का कहना है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वह केवल दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली छात्रा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. छात्रा पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है. चिन्मयानंद पर क़ानून की एक छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय की क़ानून की छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है. गिरफ़्तार करने के बाद चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय की कानून की छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है. चिन्मयानंद इसी महाविद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं.