‘द शिलॉन्ग टाइम्स’ की संपादक पेट्रीसिया मुखिम और ‘कश्मीर टाइम्स’ की मालिक अनुराधा भसीन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को ‘परेशान करने के साथ ही बाधित करना’ जारी रखेगी. पत्रकारों ने कहा है कि औपनिवेशिक समय के दंडात्मक प्रावधान का इस्तेमाल पत्रकारों को डराने, चुप कराने और दंडित करने के लिए किया जा रहा है.
समाज या विज्ञान को देखें, तो बार-बार इस बात से रूबरू होंगे कि चीज़ें इसीलिए बदल सकीं कि चंद लोगों ने पहले से चली आ रही गति की दिशा को लेकर प्रश्न किए और नतीजन वे अक्सर अकेले ही इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दिए.