दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों के एक प्रावधान को चुनौती दिए जाने के मामले में वॉट्सऐप ने कहा कि इसकाइस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एन्क्रिप्टेड है और लोगों को इसकी प्राइवेसी पर भरोसा है. लेकिन एन्क्रिप्शन तोड़ने के बाद इसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी.
नए आईटी नियम केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट का आकलन करने और पोस्ट को ‘फ़र्ज़ी, ग़लत या भ्रामक’ क़रार देने के लिए ‘फैक्ट-चेक इकाई’ स्थापित करने की शक्ति देते हैं. जहां जस्टिस गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया, वहीं जस्टिस नीला गोखले ने नियमों में किए गए संशोधन को बरक़रार रखा.