साल 2017 में ईपीडब्ल्यू पत्रिका में छपे एक लेख को लेकर अडानी समूह ने इसके तत्कालीन संपादक और लेख के सह-लेखक प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. अब गुजरात की एक अदालत ने ठाकुरता की गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है.
अडाणी पावर को झारखंड के गोड्डा ज़िले में 222.68 हेक्टेयर भूमि क़ब्ज़े की औपचारिक मंज़ूरी मिली है. शेष 202.32 हेक्टेयर भूमि के लिए मंजूरी मिलनी बाकी है. विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सरकार कर लाभ सहित कई सुविधाएं देती है.
सरकार ने चुपके से स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन से जुड़े नियमों में बदलाव किए, जिसका सीधा फ़ायदा अडानी समूह को पहुंचा.