वीडियो: भोपाल गैस त्रासदी के बाद के वर्षों में पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी और गैस के गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाने के बाद साल 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मुआवज़े के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. बीते दिनों शीर्ष अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया. इस केस में भोपाल के गैस पीड़ित संगठन भी पक्षकार थे, उनके प्रतिनिधियों से इस निर्णय को लेकर बातचीत.
2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ज़हरीली गैस रिसने के चलते हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मुआवज़े की मांग की थी.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस के रिसाव के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की है.
ग्राउंड रिपोर्ट: भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कचरा भूजल के रास्ते शहर की ज़मीन में ज़हर घोल रहा है. लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है लेकिन प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुक़ाबले में रहने वाले दोनों दल- भाजपा और कांग्रेस ने गैस पीड़ितों को लेकर चुप्पी साध रखी है.
पीड़ित संगठनों का कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि हम मुआवज़े के मुद्दे पर छह लाख गैस पीड़ितों से पिछले तमाम सालों में किए गए झूठे वादों की हक़ीक़त मतदाताओं तक पहुंचाएं.
यूनियन कार्बाइड को औपचारिक रूप से तो ख़त्म मान लिया गया, लेकिन जो ज़हर इस कारखाने ने भोपाल की ज़मीन में बोया, वो अब इस शहर की अगली नस्ल को अपनी चपेट में ले रहा है.
भोपाल के तमाम गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी सालों से बनी हुई है.
त्रासदी के तीन दशक से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी यूनियन कार्बाइड में दफ़न ज़हरीले कचरे के निष्पादन के लिए न तो केंद्र सरकार और न ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नीति बनाई है.