इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोहत्या निषेध कानून-1956 के तहत जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है. उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके दायरे में नहीं आता.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत दर्ज एक अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देते हुए इस क़ानून के ‘दुरुपयोग’ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जांच अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच नहीं की. इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर केवल आशंका और संदेह पर आधारित है.