इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे प्रैक्टिस का लाइसेंस न मिले. यह आदेश एक शिकायत पर आया, जहां आरोप है कि 14 मामलों में नामजद और चार मामलों में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस मिला है.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की उनके सहयोगी वकील मनीष शर्मा ने 12 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. दरवेश को गोली मारने के बाद मनीष ने खुद को भी गोली मार ली थी. गुरुग्राम में इलाज के 10वें दिन शनिवार को मनीष की मौत हो गई.
मनीष शर्मा नाम के एक वकील ने दरवेश सिंह यादव पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मनीष शर्मा ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली.