किसी व्यक्ति का उसकी मर्ज़ी के बिना टीकाकरण नहीं कराया जा सकता: केंद्र ने न्यायालय से कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल अपने एक हलफ़नामे में कहा है कि कोई भी सरकारी दिशानिर्देश बिना सहमति जबरन टीकाकरण करने की बात नहीं कहता है और न ही किसी भी प्रयोजन के लिए टीकाकरण प्रमाण-पत्र दिखाने को अनिवार्य बनाते हैं.