संविदा आधारित महिला कर्मचारी भी मातृत्व लाभ की हक़दार है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि काम का माहौल इतना अनुकूल होना चाहिए कि एक महिला के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के संबंध में निर्बाध निर्णय लेना सरल हो और जो महिला करिअर और मातृत्व दोनों को चुनती है, उसे किसी एक निर्णय को लेने के लिए मजबूर न किया जाए.