कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप से कहा- तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते

यूट्यूबर मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के फ़र्ज़ी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में एनएसए के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और बिहार ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.