केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) नियम 2020 में राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गईं योजनाओं तक उनकी पहुंच बनने को कहा गया है.