2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ठहराए गए संगठन जमात-उद-दावा के तीन नेताओं को पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. इस आतंकी हमले में अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों सहित कुल 160 लोगों की मौत हो गई थी.
संसद द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 1967 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दिए जाने के करीब एक महीने बाद ये निर्णय लिए गए हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत वे सबसे पहले आतंकवादी घोषित किए गए हैं.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने यह भी कहा कि मुंबई आतंकी हमले से संबंधित कोर्ट में चल रही ट्रायल को पाकिस्तान के द्वारा लंबा खींचा जा रहा है. बाद में कहा मीडिया ने बयान की ग़लत व्याख्या की.
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने दो आतंकी मार गिराए हैं.