शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध के लिए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है.
हड़ताल मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ बुलाई गई थी. संगठनों ने सड़क यातायात जुर्माना में हुई बढ़ोतरी समेत अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है.