मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की सज़ा पर रोक, कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध के तहत अधिकतम सज़ा देने के लिए विशेष कारण नहीं बताए हैं.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं पर मुख्यमंत्री शिंदे और 53 विधायकों को नोटिस भेजा

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.

मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया

बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

मोदी सरनेम: राहुल गांधी को सज़ा सुनाने वाले जज समेत 68 की पदोन्नति पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सूरत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी. वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों को 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत ज़िला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ​दी गई है.

मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई कर रहे गुजरात हाईकोर्ट जज माया कोडनानी के वकील थे

‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगाने संबंधी याचिका सत्र अदालत में ख़ारिज होने बाद गुजरात हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक कर रहे हैं. वह 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक के मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का बचाव करने वाले वकीलों में से एक थे.

मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाईकोर्ट की जज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से अलग हुईं

‘मोदी सरनेम’ आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सूरत की एक अदालत के इनकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि जस्टिस गीता गोपी ने बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.

गुजरात: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका ख़ारिज

कांग्रेस सूरत की एक अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेगी. बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया.

‘मोदी सरनेम’ मामले में सज़ा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई

राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव में एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि गांधी को सज़ा के दिन से सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

दोषी सिद्ध होते ही अयोग्य न घोषित हों सांसद और विधायक: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.