दिल्लीः निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की नई दरें तय

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर आठ से 10 हज़ार रुपये तय की गई है. बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13 से 15 हज़ार रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15 से 18 हज़ार रुपये तय किया गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर आठ से 10 हज़ार रुपये तय की गई है. बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13 से 15 हज़ार रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15 से 18 हज़ार रुपये तय किया गया है.

(फोटोः पीटीआई)
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नयी दिल्लीः दिल्ली सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 से 10,000 रुपये, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का शुल्क 15,000 से 18,000 रुपये तय करने का आदेश जारी कर दिया.

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने केंद्रीय गृह अमित शाह द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

बता दें कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी.

बीते 19 जून को समिति ने दिल्ली के किसी भी अस्पताल में कोरोना वायरस आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तथा वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड का शुल्क 15,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रतिदिन तय करने की सिफ़ारिश की थी.

दिल्ली सरकार ने बीते 18 जून को प्रयोगशालाओं में होने वाली कोविड-19 जांच की दर 2,400 रुपये तय करने का आदेश जारी किया था.

आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर 8,000-10,000 रुपये तय की गई है, जबकि बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13,000-15,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15,000-18,000 रुपये तय किया गया है.

इन शुल्कों में पीपीई की लागत भी शामिल हैं.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्र की समिति ने निजी अस्पतालों में 60 फीसदी कोरोना बेड कम दर पर उपलब्ध कराने की सलाह दी थी. उससे बहुत कम बेड कम दाम पर उपलब्ध हो रहे थे. अब 100 फीसदी बेड कम दाम पर उपलब्ध होंगे.’

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दरें निजी अस्पतालों की कुल बेड क्षमता के अधिकतम 60 फीसदी कोविड-19 बेड पर लागू होंगी.

दिल्‍ली सरकार का कहना है कि यह फैसला निजी अस्‍पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित 100 फीसदी बेड पर लागू होगा, इसलिए निजी अस्‍पतालों को कोरोना के मरीजों का अब एक तिहाई खर्च में इलाज करना होगा.

दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के बेड पर सब्सिडी भी दी जाएगी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)