कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के तहत केरल में एक साल तक सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति.
तिरुवनंतपुरमः केरल सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का एक साल तक पालन करना अनिवार्य कर दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
सरकार ने राज्य महामारी रोग अध्यादेश में संशोधन कर जुलाई 2021 तक राज्य के कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों के पालन करने की अवधि बढ़ा दी है.
Kerala Health Department issues notification extending the enforcement of state's #COVID19 regulations till July 2021. pic.twitter.com/e2lrVTK9rI
— ANI (@ANI) July 5, 2020
इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
शादी के समारोहों में केवल 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अगले एक साल तक एक स्थान पर इकट्ठा होने की इजाजत होगी.
अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह की सामाजिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस तरह के समारोहों में 10 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.
दुकानों या अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक बार में अधिकतम 20 लोगों या ग्राहकों को ही आने की अनुमति होगी.
इसके अलावा राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की जरूरत को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जागार्था ई-प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.
मालूम हो कि इस तरह की नियमावली लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है.
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जनवरी महीने में केरल में ही सामने आया था. केरल में अभी कोरोना संक्रमण के 5,200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं. राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है.