मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को महिला से राखी बंधवाने की शर्त पर ज़मानत दी

उज्जैन की शिकायतकर्ता महिला ने अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ शिकायत में कहा था कि वह जबरन उनके घर में घुसा और उनसे छेड़छाड़ की. हाईकोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि वह रक्षाबंधन के दिन महिला से राखी बंधवाए और वादा करे कि अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में हमेशा उसकी रक्षा भी करेगा.

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उज्जैन की शिकायतकर्ता महिला ने अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ शिकायत में कहा था कि वह जबरन उनके घर में घुसा और उनसे छेड़छाड़ की. हाईकोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि वह रक्षाबंधन के दिन महिला से राखी बंधवाए और वादा करे कि अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में हमेशा उसकी रक्षा भी करेगा.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका को इस शर्त पर मंजूर किया है कि वह रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाए.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए अदालत ने आरोपी से कहा कि वह पीड़िता (30) से वादा करे कि वह अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में हमेशा उसकी रक्षा भी करेगा.

इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस रोहित आर्य की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विक्रम बागरी (26) की जमानत याचिका को 30 जुलाई को मंजूरी दे दी.

इससे पहले आरोपी के वकील का कहना था कि उसके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता महिला के पति से बकाया कर्ज लौटाने को कहा था, जो लॉकडाउन के दौरान उसे दिया गया था.

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में यह तर्क दिया कि शिकायतकर्ता महिला के पति ने उसके पैसे लौटाने के बजाए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया.

आरोपी ने अदालत के समक्ष कहा कि वह शादीशुदा है और वह किसी महिला से छेड़छाड़ के इरादे से उसके घर में प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकता.

जमानत याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपी के जेल में होने की वजह से उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है. इसके अलावा उसके जेल में रहने से उसके परिवार के सदस्यों का जीवन बर्बाद हो सकता है.

बता दें कि आरोपी दो महीने से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद था. पीठ ने पचास हजार रुपये के मुचलके और समान जमानत राशि पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी रक्षाबंधन के दिन सुबह 11 बजे अपनी पत्नी के साथ राखी और मिठाई लेकर पीड़ित महिला के घर जाएगा और उससे राखी बंधवाने का आग्रह करेगा.

इसके साथ ही भाई के तौर पर महिला की रक्षा का वचन भी देगा. पीठ ने कहा कि आरोपी पीड़िता को 11,000 रुपये और उसके बेटे को पांच हजार रुपये देगा.

सरकारी वकील सुधांशु व्यास ने बताया, ‘यौन उत्पीड़न की घटना के बाद भाटपचलाना पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 452, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.’

दरअसल उज्जैन की रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ 20 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जबरन उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की थी.