मध्य प्रदेशः इंदौर में वॉल्व लगे एन-95 मास्क पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर जुर्माना

दवा व्यापारियों ने इंदौर प्रशासन के इस आदेश पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्होंने लगभग पांच करोड़ रुपये के एन-95 मास्क का स्टॉक रखा हुआ है. केंद्र सरकार ने पिछले महीने वॉल्व लगे एन-95 मास्क को लेकर चेतावनी जारी की थी कि इससे कोरोना का प्रसार नहीं रुकता.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

दवा व्यापारियों ने इंदौर प्रशासन के इस आदेश पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्होंने लगभग पांच करोड़ रुपये के एन-95 मास्क का स्टॉक रखा हुआ है. केंद्र सरकार ने पिछले महीने वॉल्व लगे एन-95 मास्क को लेकर चेतावनी जारी की थी कि इससे कोरोना का प्रसार नहीं रुकता.

(फोटो: रॉयटर्स)
(फोटो: रॉयटर्स)

इंदौरः मध्य प्रदेश के इंदौर में वॉल्व लगे एन-95 मास्क पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वॉल्व लगे एन-95 मास्क के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की गई थी.

केंद्र सरकार ने कहा था कि वॉल्व लगे एन-95 मास्क से कोरोना का प्रसार नहीं रुकता. इंदौर प्रशासन का यह फैसला केंद्र सरकार की इसी चेतावनी के मद्देनजर उठाया गया है.

इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया.

आदेश में कहा गया कि हालांकि यह प्रतिबंध स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा.

कलेक्टर ने शहरी इलाकों में नागरिक अधिकारियों और ग्रामीण इलाकों में पंचायत अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा हैं,

एन-95 मास्क का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन का यह आदेश इंदौर के दवा विक्रेताओं को भारी पड़ा है, क्योंकि उन्होंने लगभग पांच करोड़ रुपये के एन-95 मास्क का स्टॉक रखा हुआ है.

इस फैसले से थोक व्यापारी और खुदरा दवा विक्रेता परेशान हैं. स्थानीय केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि खुदरा स्टोर्स में करोड़ों रुपये के वॉल्व लगे एन-95 मास्क का भंडारण हैं.

इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बाकीवाल ने कहा, ‘ऐसे लगभग 70 थोक व्यापारी और 400 से 500 खुदरा दवा विक्रेता हैं, जिनके पास कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये के वॉल्व लगे एन-95 मास्क का स्टॉक है. इस फैसले से उनका भारी नुकसान होगा.’

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें घाटे से बचाने के लिए प्रशासन इन एन-95 मास्क के भंडारण को उनसे खरीदकर इन्हें स्वास्थ्यकर्मियों में बांट दें.

उन्होंने कहा, ‘इस तरह के आदेश को जारी करने से पहले प्रशासन को व्यापारियों को पहले ही सूचित करना चाहिए था ताकि वह नया स्टॉक नहीं खरीदें.’

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में चेहरा और मुंह ढकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होममेड सुरक्षात्मक कवर इस्तेमाल करने को लेकर जारी एडवाइजरी का हवाला दिया था.