बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय प्रेस परिषद ने कहा है कि निषेध अवधि में चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाना धारा 126 एक का उल्लंघन है. इसलिए 28 अक्टूबर से सात नवंबर की शाम तक निषेध अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया परिणाम वाले आलेख का प्रकाशन न करें.
बिहार में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों समेत कुछ राज्यों में उपचुनावों के पहले यह परामर्श जारी किया गया है.
भारतीय प्रेस परिषद ने एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग से मिले पत्र पर गौर करने के बाद प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए वह ऐसे आलेख का प्रकाशन करने से परहेज करे, जिसमें निषेध अवधि के दौरान चुनाव के नतीजों के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुमान लगाया जाता हो.
परिषद ने कहा कि उसका मानना है कि ज्योतिष, टैरो कार्ड, राजनीतिक विश्लेषकों के जरिये या किसी भी अन्य तरीके से निषेध अवधि में चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाना धारा 126 एक का उल्लंघन है. इसका मकसद चुनाव वाले क्षेत्रों में ऐसे अनुमानों से वोटिंग को प्रभावित करने से रोकना है.
पीसीआई ने कहा, ‘इसलिए, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा चुनाव के मद्देनजर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 28 अक्टूबर को सुबह सात बजे से सात नवंबर को शाम साढ़े छह बजे तक निषेध अवधि के दौरान परिणाम वाले आलेख का प्रकाशन न करे.’
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीन चरणों में 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को मतदान होगा. मतगणना 10 नवंबर को होगी.