साल 2018 में पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद अकबर ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर कराया था.
नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी ने मंगलवार को दिल्ली की स्थानीय अदालत को बताया कि वह अपने बयान पर कायम हैं और अकबर के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) रविंद्र पांडेय के समक्ष यह बयान दिया गया.
मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी और अकबर के वकीलों से मानहानि मामले में समझौता करने को कहा था. एसीएमएम पांडेय ने मंगलवार को वकीलों से पूछा कि क्या बातचीत की कोई संभावना है या सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं?
इस पर रमानी के वकील भावुक चौहान ने अदालत को बताया, ‘हमारा रुख स्पष्ट है. रमानी अपने बयान पर कायम हैं. अगर शिकायतकर्ता मामला वापस लेना चाहते हैं तो वह इसे संज्ञान में ला सकते हैं.’
अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा, ‘अगर रमानी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगती हैं और उनकी तरफ से किसी तरह के कोई संकेत हैं तो मैं अपने ब्रीफिंग वकील से कहूंगी.’
ब्रीफिंग वकील मुवक्किल और वरिष्ठ अधिवक्ता के बीच की कड़ी होते हैं.
अकबर के वकीलों ने अदालत गुण-दोष के आधार पर मामले को जारी रखने को कहा, जिसके बाद अदालत ने कहा कि निपटारे का मामला बंद हो चुका है.
मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी.
मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के पिछले सप्ताह दूसरी अदालत में तबादले के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पांडेय ने अंतिम दलीलों पर फिर से सुनवाई शुरू की थी.
पत्रकार ने अकबर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले उनके साथ यौन कदाचार किया था.
अकबर ने इस पर रमानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की.
मालूम हो कि मीटू अभियान के तहत साल 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार एमजे अकबर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने लगभग 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इसके बाद तकरीबन 15 से 16 महिलाएं एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं.
भारत में पिछले साल ‘मी टू’ अभियान ने जब जोर पकड़ा तब अकबर का नाम सोशल मीडिया में आया. उन दिनों वह नाइजीरिया में थे. फिर उन्होंने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्रि परिषद से इस्तीफा दे दिया था.
इसके बाद 15 अक्टूबर 2018 को अकबर ने प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में एक निजी आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर किया था.
प्रिया इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट जैसे अख़बारों में काम कर चुकी हैं.