सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एनडीटीवी के प्रमोटरों पर दो साल की रोक लगाई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रणय और राधिका रॉय को 12 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रणय और राधिका रॉय को 12 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है.

Prannoy-Roy-NDTV

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है.

सेबी ने यह कार्रवाई प्रणय और राधिका रॉय के इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) में संलिप्तता की वजह से की है. सेबी ने दोनों को 12 साल पहले के इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये भी लौटाने को कहा है.

कई बार कंपनियां अपने बारे में सही जानकारी न देकर फर्जी सूचनाओं के आधार पर शेयर बाजार में कारोबार करती है. इससे सरकार को तो नुकसान होता ही, आम लोगों का पैसा भी डूब जाता है. कुछ कंपनियां कीमतों से जुड़ी जानकारी छिपाकर कारोबार करती हैं. इस तरह के कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है.

सेबी ने इसके अलावा एक से दो साल की अवधि के लिए सात अन्य व्यक्तियों एवं निकायों पर भी पाबंदी लगाई है, जिनमें से कुछ को यूपीएसआई (अनपब्लिश्ड प्राइस सेंस्टिव इनफॉरमेशन) के सहारे शेयरों में कारोबार के जरिये की गई अवैध कमाई को लौटाने को कहा गया है.

सेबी ने सितंबर 2006 से जून 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच करने के बाद यह कदम उठाया है. सेबी ने पाया कि इस अवधि के दौरान  इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.

सेबी का कहना है कि इस राशि का भुगतान 17 अप्रैल, 2008 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 फीसदी ब्याज के साथ संयुक्त रूप से या अकेले किया जाना है.

सेबी ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम तीन अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें कहा गया कि सभी इकाइयों ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया है.

सेबी ने कहा कि प्रणय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी में अहम पदों पर रहते हुए इनसाइडर ट्रेडिंग में संलिप्त होकर अवैध तरीके से 16.97 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.

बता दें कि उस समय प्रणय रॉय कंपनी के चेयरमैन एवं पूर्णकालिक निदेशक थे और इस अवधि के दौरान राधिका रॉय कंपनी की प्रबंध निदेशक थीं.

बीते साल जून महीने में सेबी ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय को पूंजी बाजार में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. साथ ही इस अवधि तक के लिए दोनों प्रमोटर्स के कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या बोर्ड की सदस्यता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

हालांकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कंपनी के तीन प्रवर्तकों- प्रणय रॉय, राधिका रॉय और उनकी होल्डिंग कंपनी को पूंजी बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित करने के सेबी के आदेश को स्थगित कर दिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)