शेयर बाज़ार नियामक सेबी ने एक आदेश में कहा कि एंकर हेमंत घई सीएनबीसी आवाज़ के कार्यक्रम ‘स्टॉक 20-20’ के सह-प्रस्तोता थे. कार्यक्रम में दिए जाने वाले सुझावों के विषय में उन्हें पहले से जानकारी होती थीं, जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
नई दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी वाले व्यापारिक व्यवहार में लिप्त होने के चलते समाचार चैनल सीएनबीसी आवाज के एक कार्यक्रम के एंकर (प्रस्तोता) हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां को पूंजी बाजार से बुधवार को प्रतिबंधित कर दिया.
इस घटनाक्रम के बाद नेटवर्क-18 समूह के स्वामित्व वाले इस चैनल से घई को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया.
सेबी ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि हेमंत घई जिस ‘स्टॉक 20-20’ कार्यक्रम के सह-प्रस्तोता थे, उसमें दिए जाने वाले एक सुझावों के विषय में उन्हें पहले से सुचनाएं होती थीं. उन्होंने उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
सीएनबीसी आवाज ने ट्वीट किया कि सेबी के इस आदेश के बाद नेटवर्क-18 समूह ने घई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बाहर कर दिया है.
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) January 13, 2021
इस कार्यक्रम में यह सुझाव दिया जाता है कि किसी अमुक कारोबारी सत्र के दौरान किन शेयरों को खरीदा जाए और किन शेयरों का बेचा जाए.
सेबी ने घई को अगले आदेश तक निवेश के संबंध में कोई भी परामर्श देने तथा प्रतिभूति बाजार के संबंध में शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने से भी रोक दिया.
सेबी ने इसके अलावा धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की आय पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया.
SEBI bars CNBC Awaaz anchor Hemant Ghai, wife Jaya Hemant Ghai and mother Shyam Mohini Ghai from buying, selling or dealing in securities, either directly or indirectly@hemant_ghai@CNBC_Awaaz pic.twitter.com/Kla2mxhzk8
— Live Law (@LiveLawIndia) January 13, 2021
सेबी ने जांच में प्रथमदृष्ट्या पाया कि कार्यक्रम ‘स्टॉक 20-20’ के लिए प्राप्त अग्रिम जानकारी के आधार पर हेमंत ने अपनी पत्नी जया हेमंत घई और माता श्याम मोहिनी घई के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिये धन कमाने की साजिश की. सेबी ने एक जनवरी 2019 से 31 मई 2020 के दौरान हुए व्यापार का विश्लेषण करने के बाद रोक लगाने का यह आदेश पारित किया.
सेबी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध (पीएफयूटीपी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. इसलिए इन्हें किसी भी तरीके से खरीद, बिक्री या लेनदेन से प्रतिबंधित किया गया है.
नियामक ने कहा कि इस संबंध में सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रतियां सीएनबीसी-टीवी-18 और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को भेज दी गई हैं, जिसके बाद घई को एंकर के पद से हटा दिया गया.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)