कर्नाटकः दूसरे धर्म की युवती के साथ जा रहे युवक पर हमला, बजरंग दल के चार सदस्य गिरफ़्तार

युवती की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना से संंबंधित धारा भी लगाई गई है. बजरंग दल के गिरफ़्तार चार में से दो कार्यकर्ताओं का इसी तरह के मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है.

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(प्रतीकात्मक फोटो साभारः ट्विटर/@compolmlr)

युवती की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना से संंबंधित धारा भी लगाई गई है. बजरंग दल के गिरफ़्तार चार में से दो कार्यकर्ताओं का इसी तरह के मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है.

(प्रतीकात्मक फोटो साभारः ट्विटर/@compolmlr)
(प्रतीकात्मक फोटो साभारः ट्विटर/@compolmlr)

नई दिल्लीः कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूह बजरंग दल के चार सदस्यों को दूसरे समुदाय की महिला के साथ जा रहे मुस्लिम युवक की पिटाई करने और उस पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

23 साल का मुस्लिम युवक अपनी हमउम्र दोस्त के साथ मंगलुरु से बेंगलुरु जा रहा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे कंकनाडी में बस से खींचकर बाहर निकाला और उसकी बर्बर पिटाई की. उस पर चाकू से भी हमला किया गया.

यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि युवक और युवती अलग-अलग समुदायों से थे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दो अप्रैल को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इस घटना के संबंध में आठ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया था.

पुलिस का कहना है कि युवती की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) भी लगाई गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में बताया गया है कि युवक मुस्लिम हैं जबकि युवती हिंदू है. पुलिस ने बताया कि चार आरोपियों में से एक युवती और युवक को जानता था और बेंगलुरु जाने की उनकी योजना से वाकिफ था.

मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने दो अप्रैल को बताया था कि पीड़ित युवक इसलिए युवती के साथ जा रहा था, क्योंकि युवती उस शहर से परिचित थी और वहां रोजगार की तलाश में जा रही थी.

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘आरोपियों ने दोनों का पीछा किया और जिस बस में वे सफर कर रहे थे, उसे रुकवा लिया. हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन दोनों के बारे में जानकारी आरोपियों तक पहुंचाने में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं.’

पुलिस का कहना है कि बजरंग दल के चार में से दो कार्यकर्ताओं का इसी तरह के मामलों में आपराधिक इतिहास है, जहां वे अंतरधार्मिक मामलों में आपराधिक रूप से शामिल थे. इनमें से एक हत्या के प्रयास मामले में जमानत पर बाहर है.

कंकनाडी मामले में चार में से दो आरोपियों को जमानत दी गई.

मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने पहले कहा था कि बीते दो महीनों में तीन से चार इस तरह की घटनाएं हुई हैं.

फरवरी 2021 में कर्नाटक भाजपा के प्रमुख नलिन कुमार कटील ने संवाददाताओं को बताया था कि राज्य की बीएस येदियुरप्पा सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के पदचिह्नों पर चलते हुए आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद कानून लाने की इच्छुक है.

लव जिहाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली शब्दावली है, जिसमें कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम व्यक्ति से उसका विवाह कराया जाता है.