उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के कोठीभार थाना क्षेत्र का मामला. पंचायत ने आरोपी पर 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है. पंचायत के फैसले से नाखुश लड़की के परिवार ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक ग्राम पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला लेते हुए एक नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार का मामला सुलझाने के लिए 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाने के साथ ही आरोपी को पांच चप्पल मारने को कहा.
अधिकारियों ने बताया कि पंचायत के फैसले से नाखुश लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
ग्राम पंचायत का फैसला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने मंगलवार को अधिकारियों को लड़की की मेडिकल जांच कराने और उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया.
पुलिस के अनुसार, 23 जून को कोठीभार थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की की मां ने गांव के एक लड़के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत ग्राम पंचायत में की थी.
इसके बाद लड़की से पंचायत ने आरोपी से 50 हजार रुपये लेने और पंचायत के सामने उसे पांच चप्पलें मारने के बाद समझौता करने को कहा.
पुलिस के मुताबिक, पंचायत के फैसले से असंतुष्ट लड़की के परिवार ने 25 जून को कोठीभार पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया.
महराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने कहा, ‘मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हो जाने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.’
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 23 जून को नाबालिग खेत में सब्जी तोड़ने गई थी, जब उसके साथ यह घटना हुई. आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी.
परिजनों का आरोप है कि आरोपी गांव के कुछ बड़े लोगों को अपने पक्ष में करते हुए पंचायत कराकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है. उसे बचाने के लिए पंचायत भी हुई.
आरोप है कि पीड़िता के पिता को 24 जून को पंचायत में उपस्थित होने का फरमान जारी किया गया था. पंचायत ने यह भी कहा कि अगर पंचायत में उपस्थित दर्ज नहीं हुई तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा.
आरोप है कि बीते 25 जून को पुलिस ने थाने से पीड़िता और उसकी मां को भगा दिया था. मामला उजागर होने पर पुलिस ने 26 जून को बलात्कार के बजाय छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)