ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत का स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया

ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूज़र्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो देश में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.

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(फोटो: रॉयटर्स)

ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूज़र्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो देश में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

नयी दिल्लीः केंद्र सरकार के साथ आईटी नियमों को लेकर गतिरोध के बीच ट्विटर ने नए आईटी नियमों के अनुरूप विनय प्रकाश को भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है.

ट्विटर की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) हैं. यूजर्स पेज पर लिस्टेड ईमेल आईडी का उपयोग करके उनसे संपर्क कर सकते हैं.

ट्विटर की वेबसाइट पर विनय प्रकाश का नाम कंपनी के वैश्विक कानूनी नीति के निदेशक जेरेमी केसल के साथ दिखाई दे रहा है.

ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूजर्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो दरअसल देश में 26 मई को लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.

बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के अनुरूप धर्मेंद्र चतुर को अपना अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. हालांकि चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.

भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में रहा है.

नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने की जरूरत है, जिनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है. ये तीनों ही अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

मालूम हो कि ट्विटर के भारत में लगभग 1.75 करोड़ यूजर्स हैं.

इससे पहले ट्विटर ने आठ जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारत का निवासी है. इसके अलावा कंपनी ने नए आईटी नियमों के तहत आठ सप्ताह में नियमित पदों को भरने की भी प्रतिबद्धता जताई थी.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार वह नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है, भले ही ट्विटर ने अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की समयसीमा पेश की है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)