गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी छात्र को राज्य का भविष्य बताकर ज़मानत दी

आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र ने 28 मार्च की रात को अपनी एक साथी छात्रा से बलात्कार किया था. छात्रा को अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ़्तार किया था.

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आईआईटी गुवाहाटी. (फोटो: iitg.ac.in)

आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र ने 28 मार्च की रात को अपनी एक साथी छात्रा से बलात्कार किया था. छात्रा को अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ़्तार किया था.

आईआईटी गुवाहाटी. (फोटो: iitg.ac.in)

गुवाहाटीः गौहाटी हाईकोर्ट ने साथी छात्रा से बलात्कार के आरोपी आईआईटी-गुवाहाटी के एक छात्र को जमानत दे दी और दोनों को राज्य के भविष्य की संपत्ति बताया.

बीटेक के आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया स्पष्ट मामला बनता है.

आदेश में कहा गया, ‘मामले की जांच पूरी हो चुकी है और सूचना देने वाली/पीड़िता और आरोपी दोनों ही राज्य की भावी संपत्ति है, जो आईआईटी-गुवाहाटी में पढ़ रहे प्रतिभाशाली छात्र हैं. अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है.’

अदालत ने 13 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि दोनों युवाओं की उम्र 19 से 21 आयुवर्ग के बीच हैं  और दोनों ही अलग-अलग राज्यों से हैं.

अदालत ने कहा, ‘चार्जशीट में दर्ज गवाहों की सूची का अवलोकन करने पर अदालत को आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं दिखती.’

हाईकोर्ट ने आरोपी को 30,000 रुपये के मुचलके और दो जमानदारों की जमानत पर राहत दी.

आरोप है कि 28 मार्च की रात को आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार किया था. लड़की को अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को तीन अप्रैल को गिरफ्तार किया था.