छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दौरान उसके निजी अंगों को सिगरेट से दागा जाता था. इस मामले में पुलिस ने उसके पति समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को बीते सोमवार को ढहा दिया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि कारोबारी के खिलाफ आरोप है कि उसने क्षिप्रा क्षेत्र के इस फार्म हाउस में चार लोगों के साथ मिलकर अपनी 32 वर्षीय पत्नी को अमानवीय यातनाएं देकर सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य का कई बार शिकार बनाया था.
आरोपी कारोबारी पति की पहचान राजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है.
पुलिस के मुताबिक, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली महिला की दर्ज प्राथमिकी पर पांचों आरोपियों को बीते 16 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने छत्तीसगढ़ की 32 साल की इस सरकारी टीचर को फार्म हाउस पर बंधक बनाकर भी रखा था. पुलिस ने पति, उसके तीन दोस्तों और एक नौकर के खिलाफ केस दर्ज किया है.
दैनिक भास्कर की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, अपनी पत्नी का गैंगरेप कराने का आरोपी राजेश विश्वकर्मा को उसके परिजनों ने नागदा में घर से निकाल दिया था. इसके बाद राजेश नागदा से आकर इंदौर आ गया था.
उसके परिवारवालों का कहना है कि झगड़े और गलत आदतों की वजह से वे लोग राजेश से संबंध नहीं रखते. नागदा में उस पर मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में तीन केस दर्ज हैं.
प्रशासन के एक अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी के करीब एक लाख वर्ग फुट में फैले फार्म हाउस में 27,000 वर्ग फुट पर अलग-अलग अवैध निर्माण किए गए थे.
उन्होंने कहा कि फार्म हाउस में जुटाई गईं सुख-सुविधाओं को देखते हुए लगता है कि इस जगह को अनैतिक गतिविधियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.
इस बीच, जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि पत्नी के साथ अमानवीय सलूक के आरोपी इस कारोबारी का फार्म हाउस पूरी तरह अवैध रूप से बना हुआ था और इसकी पहले से जांच चल रही थी.
उन्होंने कहा, ‘इस फार्म हाउस को ढहाया जाना विकृत मानसिकता वाले अपराधियों के लिए प्रशासन का स्पष्ट संदेश है.’
पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि इंदौर के कारोबारी ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर जान-पहचान के बाद छत्तीसगढ़ की महिला से ब्याह रचाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा था.
पुलिस के मुताबिक, महिला का आरोप है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया.
पुलिस ने बताया कि महिला ने यह आरोप भी लगाया कि सामूहिक बलात्कार के दौरान उसके निजी अंगों को जलती सिगरेट से दागा जाता था और उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी.
महिला को अमानवीय यातनाएं देकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य के आरोपों में उसके पति समेत पांच लोगों को रविवार को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया.
पुलिस के एक उप-निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित महिला का कहना है कि जब वह आरोपियों के चंगुल से किसी तरह छूटकर छत्तीसगढ़ स्थित मायके पहुंची, तो इनमें से एक व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से वहां भी पहुंच गया.
उप-निरीक्षक ने बताया कि महिला की दर्ज प्राथमिकी पर उसके पति और चार अन्य लोगों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शहर के पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) पंकज दीक्षित ने कहा, ‘महिला ने 2019 में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से बिल्डर राजेश विश्वकर्मा से मुलाकात की थी. उन्होंने नवंबर 2019 में शादी कर ली. विश्वकर्मा के परिवार का कोई भी सदस्य शादी में शामिल नहीं हुआ था. बाद में विश्वकर्मा महिला को लेकर इंदौर चला आया और शिप्रा इलाके के एक फार्महाउस में रहने लगा. 15 दिनों तक वे एक सामान्य तरीके से रहे, लेकिन बाद में आरोपी ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.’
उन्होंने बताया, ‘आरोपी ने महिला के सारे कपड़े छीन लिए थे और उन्हें नंगा रहने के लिए मजबूर करता था. महिला के साथ कई बार बलात्कार करने के साथ उन्हें सिगरेट से जलाया भी जाता था. वह फार्म हाउस में उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था भी करता था, क्योंकि वह बुरी तरह घायल हो गई थी.’
उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में आरोपी ने महिला को इस शर्त पर जाने दिया कि वह इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी. दीक्षित ने कहा कि पुलिस ने राजेश के कर्मचारी अंकेश बघेल और उसके दो दोस्तों विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया को भी गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है. पांचों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)