‘द वायर’ के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि केस में कोर्ट नहीं पहुंचे जय शाह के वकील

16 अक्टूबर तक टली सुनवाई, जय शाह ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

//

16 अक्टूबर तक टली सुनवाई, जय शाह ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

amit shah-jay-shah-PTI
बेटे जय शाह के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह. (फोटो: पीटीआई)

अहमदाबाद: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बुधवार यहां एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने स्थगित कर दी.

शिकायतकर्ता जय शाह के वकील के अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई. जय शाह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढ़वी से वक्त मांगते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह उच्च न्यायालय में व्यस्त हैं.

अदालत ने समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर तक स्थगित कर दी. जय शाह ने एक खबर को लेकर सोमवार को मेट्रोपॉलिटन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

खबर में दावा किया गया था कि उनकी फर्म टेंपल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर भाजपा के 2014 में सत्ता में आने के बाद बेहद तेजी से बढ़ा. मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अदालती जांच (यह देखने के लिए कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं) का आदेश दिया था.

अपनी याचिका में शाह ने एक लेख के जरिए शिकायतकर्ता की मानहानि और छवि को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था.