जहांगीरपुरी हिंसा: पिस्तौल लहराने वाला गिरफ़्तार, विहिप-बजरंग दल पर आरोप लगा पलटी दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने के लिए इसके आयोजकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था. शुरुआत में इस एफ़आईआर में विश्व​ हिंदू ​परिषद और बजरंग दल का नाम शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. गिरफ़्तार व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया है.

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New Delhi: Security personnel stand guard, after clashes broke out between two communities during a Hanuman Jayanti procession on Saturday, at Jahangirpuri in New Delhi, Monday, April 18, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI04 18 2022 000029B)

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने के लिए इसके आयोजकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था. शुरुआत में इस एफ़आईआर में विश्व​ हिंदू ​परिषद और बजरंग दल का नाम शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. गिरफ़्तार व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया है.

सांप्रदायिक तनाव के चलते दिल्ली के जहांगीरपुरी में तैनात पुलिस बल. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में बीते 16 अप्रैल को हुई सांप्रदायिक झड़प के दौरान गोलीबारी करने वाले 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक निवासी सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस के रूप में हुई है.

इसके अलावा सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने के लिए इसके आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. शुरुआत में इस एफआईआर में विश्व​ हिंदू ​परिषद और बजरंग दल का नाम शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. गिरफ्तार व्यक्ति को भी जमानत दे दी गई है.

हिंसा के दौरान पिस्तौल लहराने वाले युवक के संबंध में पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा, ‘रविवार को सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें जहांगीरपुरी में दंगों के दौरान नीली शर्ट में एक व्यक्ति गोलियां चलाते हुए दिखा था. उसे उत्तर-पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ ने पकड़ लिया है.’

डीसीपी रंगनानी ने बताया, ‘आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. सोनू ने स्वीकारा है कि उसने घटना के दौरान कुशल चौक के पास गोली चलाई थी. आगे की जांच जारी है.’

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से उसकी पहचान की है. पुलिस ने बताया, ‘एक इनपुट पर कार्रवाई करते हुए उसे मंगल बाजार रोड से उत्तर-पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा. उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है.’

पुलिस ने बताया कि जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी शुरू हो गई. शनिवार (16 अप्रैल) की झड़प वाली जगह के पास एक छत से ईंट-पत्थर फेंके गए और पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के अधिकारियों ने इलाके को ब्लॉक कर दिया.

उषा रंगरानी ने बताया कि जब पुलिस टीम उसके (आरोपी) के घर पहुंची तो विरोध में परिजनों ने उन पर दो पत्थर फेंके. एक पत्थर इंस्पेक्टर सतेंदर खारी को लगा, उनके टखने में चोट आई है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एक मामला दर्ज कर लिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, जिस संकरी गली में आरोपी के परिवार का घर है, उसी के प्रवेश द्वार के पास पत्थर फेंके गए, जिसके बाद सुरक्षकर्मियों ने गली के रास्ते को सील करने के साथ-साथ मुख्य मार्ग भी बैरिकेड लगाकर सील कर दिया.

हिंसा के बाद दर्ज की गई दूसरी एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बिना अनुमति के धार्मिक शोभा यात्रा निकालने पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने हनुमान जयंती पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा के मामले में विहिप जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘बिना अनुमति के शनिवार (16 अप्रैल) शाम को शोभा यात्रा निकाली गई और इस सिलसिले में विहिप के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है.’

हिंसा के बाद दर्ज की गई यह दूसरी एफआईआर है. इससे पहले जहांगीरपुरी थाने में दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि अब बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर से विहिप और बजरंग दल का नाम हटा लिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी रंगनानी ने बताया कि जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल की सुबह और दोपहर निकाले गए दो अन्य जुलूसों को अनुमति दी गई थी.

हालांकि, आयोजकों का दावा है कि उन्हें अनुमति मिली थी. आयोजकों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की दिल्ली इकाई शामिल थी.

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए पुलिस के खिलाफ अदालत जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘हम कभी भी बिना अनुमति के कोई रैली आयोजित नहीं करते हैं. इस बार भी हमें दिल्ली पुलिस से अनुमति मिली थी. किसी को उनसे पूछना चाहिए कि जब हमारे पास अनुमति नहीं थी तो उन्होंने हमारी शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों की?’

अखबार के मुताबिक, उसने विहिप की दिल्ली शाखा (मुखर्जी नगर जिला) द्वारा 14 अप्रैल को जहांगीरपुरी और महेंद्र पार्क पुलिस थानों को सौंपे गए दो पत्रों को देखा, दोनों पर पुलिस की मुहर लगी थी.

हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की मांग वाले पत्र अहस्ताक्षरित थे, लेकिन इनमें सह-विभाग सचिव ब्रह्म प्रकाश के नाम का उल्लेख किया गया था.

प्रकाश ने कहा, ‘मैंने अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया था. पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता प्रेम शर्मा ने किया, लेकिन हमारे पास जुलूस के लिए उचित अनुमति थी.’ प्रेम शर्मा ने कहा, ‘हमें दिल्ली पुलिस से दो थानों से अनुमति मिली थी.’

आयोजकों के अनुमति होने संबंधी दावों पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में बयान पहले ही जारी कर दिया गया है.

दूसरी एफआईआर से विहिप और बजरंग दल का दिल्ली पुलिस ने नाम हटाया

दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकालने के लिए इसके आयोजकों के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की थी, जो हिंसा के बाद दूसरी एफआईआर है.

सार्वजनिक रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस बयान को वापस ले लिया और संघ परिवार के संगठनों का उल्लेख किए बिना इसे फिर से जारी कर दिया.

उसने यह कहते हुए बयान वापस ले लिया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध जमानती है और गिरफ्तार किए गए शख्स को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है. पुलिस द्वारा जारी संशोधित बयान में विहिप और बजरंग दल का नाम नहीं है, जबकि पुराने बयान में इनके नामों का उल्लेख किया गया था.

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

वहीं, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सोमवार को बताया कि मामले में अब तक दो समुदायों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है और इसके लिए 14 टीम बनाई गई हैं.

वहीं, दिल्ली के सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (आप) ने हिंसा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पार्टी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है.

बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प में एक स्थानीय निवासी और आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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