केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ज़िले के नेयतिनकारा के पास बीते 22 मई को विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से नारेबाज़ी करते हुए तलवारें लहराई थीं. पुलिस ने कहा कि मार्च में ज़्यादातर युवा महिलाएं शामिल थीं. उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत लगभग 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
यह मामला तिरुवनंतपुरम जिले के नेयतिनकारा के पास एक हफ्ते पहले आयोजित रैली में मार्च के दौरान कथित रूप से तलवारें लहराए जाने के संबंध में दर्ज किया गया.
पुलिस ने कहा कि 22 मई को नेयतिनकारा के पास कीझरूर में आयोजित मार्च के दौरान दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर नारेबाजी करते हुए तलवारें लहराईं, जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं शामिल थीं.
पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सोशल मीडिया पर प्रसारित रूट मार्च के वीडियो की जांच के बाद इस संबंध में आर्यनकोड पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 22 मई को निकाले गए दुर्गा वाहिनी मार्च का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पुलिस से शिकायत कर मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसे कथित तौर पर नेयतिनकारा के पास के गांव में एक हथियार प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था.
पुलिस सूत्रों ने कहा कि हालांकि कुछ संगठनों ने मार्च के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पहली सूचना रिपोर्ट खुद ही दर्ज की गई थी.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमने 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया है. धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 144 (हथियार के साथ गैरकानूनी सभा में शामिल होना), 147 (दंगा), 149 (यदि गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक अन्य सदस्य अपराध का दोषी होगा) और आईपीसी की धारा 153 (दंगा करने के इरादे से भड़काना), इसके अलावा उन पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.’
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)