निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी के लिए उनकी गिरफ़्तारी की मांग पर बीते 10 जून को देश के कई शहरों और क़स्बों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. बीते नौ जून को दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल और यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था.
मुजफ्फरपुर: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरी भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत में अर्जी दी गई है.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता एम. राजू नैयर द्वारा दी गई अर्जी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद, जिनका इसी तरह का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, का नाम भी सह-आरोपी के रूप में दिया गया है.
नैयर के वकील मनोज सिंह के माध्यम से दायर उक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि शर्मा, जिंदल और नरसिंहानंद के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है.
भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली उक्त याचिका पर 21 जून को सुनवाई होने की संभावना है.
निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बीते 10 जून को देश भर के कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.
झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. श्रीनगर में बंद के अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे.
दोनों नेताओं (नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल) के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
नरसिंहानंद औपचारिक रूप से भाजपा से नहीं जुड़े हैं. उन्हें इस साल की शुरुआत में एक सार्वजनिक समारोह में मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.
मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी के लिए भाजपा ने बीते पांच जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित और दिल्ली इकाई के प्रवक्ता नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया था. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणियों का कई देशों ने विरोध किया है.
इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर बीते पांच जून को भारतीय राजदूतों को तलब किया था. खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.
इस बीच बीते नौ जून को दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ताओं- नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संत यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट तथा साझा करने के लिए एफआईआर दर्ज की हैं.
इन आरोपियों के सोशल मीडिया एकाउंट का विश्लेषण करने के बाद कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट तथा साझा करने के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की हैं.
पहली एफआईआर में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है. जिनमें दिल्ली भाजपा इकाई के निष्कासित किए गए मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान से मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान शामिल हैं.
एफआईआर में दर्ज अन्य नाम अब्दुर रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीणा हैं.
दूसरी एफआईआर में भी समान धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)