राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में रालोद विधायक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश

आरोप के अनुसार, मुज़फ़्फ़रनगर के पुरकाज़ी सीट से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि उनसे ग़लती हो गई.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

आरोप के अनुसार, मुज़फ़्फ़रनगर के पुरकाज़ी सीट से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि उनसे ग़लती हो गई.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पुलिस को पुरकाजी क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने बृहस्पतिवार को अनिल कुमार के खिलाफ सात दिन में मामला दर्ज कर नई मंडी पुलिस थाना को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने अधिवक्ता एसके त्यागी की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 153 (1) के तहत दायर की गई शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमें अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. लिखित में मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. घटना के वीडियो का विश्लेषण किया जाएगा और मामला उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा.’

आरोपों के अनुसार, अनिल कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आयोजित कार्यक्रम में नई मंडी थाना क्षेत्र के पचेंडा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद अनिल कुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि उनसे गलती हो गई.

हाल के विधानसभा चुनाव में अनिल कुमार पुरकाजी सुरक्षित सीट से राष्ट्रीय लोकदल से विधायक निर्वाचित हुए हैं.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली में विधायक के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था.

तब उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए विधायक अनिल कुमार और छह अज्ञात लोगों को खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)