त्रिपुरा के विधायक और पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री मेवार कुमार जमातिया पर दिल्ली के त्रिपुरा भवन में अस्थायी रूप से रह रही एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार केस दर्ज किया है. मामले में अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने यहां पढ़ाई कर रही पूर्वोत्तर राज्य की एक युवती का कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप में त्रिपुरा के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
द हिंदू को मुताबिक, त्रिपुरा के विधायक और पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री मेवार कुमार जमातिया पर यहां त्रिपुरा भवन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी विधायक इस समय दिल्ली में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने मंगलवार (28 जून) शाम को उसके साथ छोड़छाड़ की.
अधिकारियों ने कहा कि जमातिया को घटना के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया गया.
पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोध ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजकर 35 मिनट पर मिली और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 354 (महिला के सम्मान को भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा-354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी को सीआरपीसी की धारा-41 (ए) के तहत पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया है.
उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है.
राष्ट्रीय राजधानी स्थित त्रिपुरा भवन के जॉइंट रेजीडेंट कमीशनर रणजीत दास ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
दास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता से दो बार मुलाकात की है.
द हिंदू को मुताबिक, पत्र में कहा गया है, ‘यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मंगलवार रात दो बार त्रिपुरा भवन का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की, जो त्रिपुरा भवन में अस्थायी रूप से रह रही एक छात्रा है. उन्होंने विधायक मेवार जमातिया के खिलाफ उसकी शिकायत के संबंध में उसका बयान दर्ज किया. पुलिस टीम ने बुधवार सुबह फिर से दौरा किया और पीड़ित और जमातिया दोनों को थाने ले गई.’
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)