यूपी: अख़बार में मांस लपेटकर बेचने के आरोप में गिरफ़्तार शख़्स पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया

मामला संभल का है, जहां चिकन की दुकान के मालिक तालिब हुसैन को देवी-देवताओं के चित्र वाले अख़बार में चिकन लपेटने पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. पुलिस का दावा है कि हुसैन ने गिरफ़्तार करने गई टीम पर चाकू से हमला किया, वहीं उनके वकील ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है.

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तालिब हुसैन. (फोटो साभार: ट्विटर)

मामला संभल का है, जहां चिकन की दुकान के मालिक तालिब हुसैन को देवी-देवताओं के चित्र वाले अख़बार में चिकन लपेटने पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. पुलिस का दावा है कि हुसैन ने गिरफ़्तार करने गई टीम पर चाकू से हमला किया, वहीं उनके वकील ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है.

तालिब हुसैन. (फोटो साभार: ट्विटर)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल में एक चिकन की दुकान के मालिक तालिब हुसैन को हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर वाले पुराने अख़बार में लपेटकर मांस बेचने को लेकर हिरासत में लिया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद दर्ज एफआईआर में पुलिस ने दावा किया कि हुसैन ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची टीम पर चाकू से हमला कर उन्हें मारने का प्रयास किया। हालांकि उनके परिजनों और वकील का कहना है कि यह आरोप झूठा है.

तालिब की गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सर्किल अफसर जितेंद्र कुमार ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों का उल्लेख किया था लेकिन ‘हत्या के प्रयास’ के आरोप पर उन्होंने कुछ नहीं कहा.

इस मामले में रविवार देर रात तालिब के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 ‘ए’ (वैमनस्य फैलाना), 295 ए (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना), 353 (सरकारी काम में बाधा डालना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अख़बार में चिकन लपेटकर बेचने को लेकर हिंदू जागरण मंच के जिला प्रमुख कैलाश गुप्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी.

हुसैन के बेटे ने द वायर  को बताया कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि क्या गलत हुआ क्योंकि पुराने अख़बारों में सामान लपेटकर देना एक आम चलन है.

उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने मेरे पिता को परसों उठाया और कल (सोमवार) उन्हें जेल भेज दिया गया. हमें नहीं पता कि उनका जुर्म क्या है. हम पिछले 20 सालों से दुकान चला रहे हैं, हम बाजार से अख़बार खरीदते हैं और उसमें सामान पैक करके बेचते हैं.’

हुसैन के वकील दानिश ने जोड़ा कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘ये आरोप निराधार हैं. वे उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत फंसा रहे हैं.’

(सुमेधा पाल के इनपुट के साथ)