नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से कहा गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड 1 मार्च 2023 से लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.
नई दिल्ली: नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें पालतू जानवर के किसी पर हमला करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है.
प्राधिकरण ने शनिवार को अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में मालिकों के लिए अगले साल 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ने कहा, ‘आज नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों को लेकर नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नोएडा क्षेत्र हेतु एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.’
उन्होंने कहा, ‘31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा.’
• दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
इतना ही नहीं पालतू जानवरों की वजह से कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में भी उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
माहेश्वरी ने कहा, ‘पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड (01/03/2023 से) लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.’
उन्होंने आगे कहा, ‘आउटडोर एरिया में जानवरों के फीडिंग स्थल को जरूरत के हिसाब से चिह्नित कर खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए)/अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) द्वारा ही की जाएगी. पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने की स्थिति में उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी.’
पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. उल्लंघन की स्थिति में एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.’
माहेश्वरी की ओर से कहा गया, ‘आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए का होगा.’
• आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पालतू जानवरों से संबंधित नीतियों के अलावा नोएडा प्राधिकरण की नवीनतम बैठक में आवासीय ऊंची उआवासीय इमारतों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी और प्रस्तावित खेल शहर के लेआउट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की.
उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.