केंद्र सरकार ने तीसरी बार बढ़ाया ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल

1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का ईडी निदेशक के बतौर कार्यकाल 2020 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. हालांकि नवंबर 2021 में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेशों के बाद उनका कार्यकाल फिर एक साल बढ़ाया गया था.

संजय कुमार मिश्रा. (फोटो साभार: ट्विटर/IRS Association)

1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का ईडी निदेशक के बतौर कार्यकाल 2020 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. हालांकि नवंबर 2021 में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेशों के बाद उनका कार्यकाल फिर एक साल बढ़ाया गया था.

संजय कुमार मिश्रा. (फोटो साभार: ट्विटर/IRS Association)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली.

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक सेवा विस्तार दिया गया है.

61 वर्षीय मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था.

बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया.

केंद्र के 2020 के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही यह कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है.

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मिश्रा को आगे कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है.

हालांकि, सरकार ने नवंबर 2021 में दो अध्यादेश जारी किए जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.

अध्यादेशों में कहा गया है कि दोनों मामलों में, निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों की मंजूरी के बाद तीन साल के लिए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है, जिसके बाद मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था.

गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.

प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है.

उल्लेखनीय है कि संजय कुमार मिश्रा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कई मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को भी देख रहे हैं. 2020 में उनके सेवा विस्तार के समय द वायर  ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कम से कम ऐसे सोलह मामले, जो विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं से जुड़े हुए थे, मिश्रा की अगुवाई में ईडी उनकी जांच कर रही है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)