सीआईसी के पास 22,238 शिकायतें और दूसरी अपील लंबित: सरकार

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते दिनों राज्यसभा में कहा था कि 2022-23 के दौरान 15 दिसंबर तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर 20,756 शिकायतों और दूसरी अपीलों का निपटारा किया गया. 

सीआईसी. (फोटो साभार: पीआईबी)

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते दिनों राज्यसभा में कहा था कि 2022-23 के दौरान 15 दिसंबर तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर 20,756 शिकायतों और दूसरी अपीलों का निपटारा किया गया.

सीआईसी. (फोटो साभार: पीआईबी)

नई दिल्ली: सरकार ने संसद में बताया है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास 15 दिसंबर, 2022 तक कुल 22,238 शिकायतें और दूसरी अपील लंबित थीं.

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते 22 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि 2022-23 के दौरान 15 दिसंबर तक सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर 20,756 शिकायतों और दूसरी अपीलों का निपटारा किया गया.

उन्होंने कहा कि सीआईसी ने इस अवधि के दौरान ऐसे 13,472 मामले दर्ज किए थे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सीआईसी मामलों की कुशल सुनवाई के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है. इससे लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है.’

सिंह ने कहा कि राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) के संबंध में पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित मामलों की जानकारी राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है.

उन्होंने कहा, ‘सीआईसी, सूचना चाहने वालों को सुनने के हाइब्रिड मोड यानी भौतिक और आभासी माध्यम की सुविधा प्रदान करता है. जहां तक राज्य सूचना आयोगों का सवाल है, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करना संबंधित एसआईसी का काम है.’

केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है, जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं या उसे सूचनाएं नहीं दी गई हैं.