सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कोर्स को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि टेक्निकल कोर्स पत्राचार के माध्यम से नहीं हो सकता.
एनडीटीवी के मुताबिक अदालत का मानना है कि ऐसे कोर्स में प्रैक्टिकल जरूरी होता है और पत्राचार के माध्यम से छात्रों को प्रैक्टिकल का ज्ञान न के बराबर होता है.
अदालत ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि पत्राचार वाले पाठ्यक्रम से टेक्निकल कोर्स को शामिल नहीं किया जाए.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओडिशा हाईकोर्ट ने पत्राचार के माध्यम से टेक्निकल कोर्स को जारी रखने का फैसला दिया था. जिसे अब शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.
Supreme Court sets aside Odisha HC order, says technical education can not be provided through the process of correspondence courses. pic.twitter.com/CqBalGDJes
— ANI (@ANI) November 3, 2017
अदालत ने हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट के उस फैसले पर संतुष्टि जताई, जिसमें 2 साल पहले कहा गया था कि पत्राचार के माध्यम से मिली कंप्यूटर साइंस की डिग्री और सामान्य रूप से मिली डिग्री एक समान नहीं मानी जा सकती.