बिलक़ीस केस: दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका की सुनवाई से फिर अलग हुईं जस्टिस बेला त्रिवेदी

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका से अलग होने से पहले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बिलक़ीस द्वारा गुजरात सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई से भी ख़ुद को अलग किया था. त्रिवेदी 2004 से 2006 तक गुजरात सरकार की क़ानून सचिव रही हैं.

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बिलकीस बानो. (फाइल फोटो: पीटीआई)

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका से अलग होने से पहले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बिलक़ीस द्वारा गुजरात सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई से भी ख़ुद को अलग किया था. त्रिवेदी 2004 से 2006 तक गुजरात सरकार की क़ानून सचिव रही हैं.

बिलकीस बानो. (फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने बुधवार को बिलकीस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिकाओं सहित, इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया था.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते 13 दिसंबर को जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की पीठ ने बिलकिस की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मई 2022 के उसके आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी.

शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से नौ जुलाई 1992 की नीति के तहत दोषियों की समय से पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका पर दो महीने के भीतर विचार करने को कहा था. बिलकीस बानो ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह विचार कि दोषियों को रिहा करने का फैसला करने के लिए गुजरात में ‘उपयुक्त सरकार’ है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है.

बिलकीस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (7) (बी) का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि जिस राज्य के भीतर अपराधी को सजा सुनाई गई है, उस राज्य की सरकार को छूट पर भी विचार करना होगा. दोषियों को महाराष्ट्र की एक अदालत ने सजा सुनाई है. उन्होंने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को छूट आवेदन पर सुनवाई करनी चाहिए थी.

मई 2022 में इसी पीठ ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर निर्णय लेने का अधिकार है क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था.

दिसंबर में इस मामले की सुनवाई होने पर जस्टिस त्रिवेदी ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. ज्ञात हो कि वे 2004 से 2006 तक गुजरात सरकार की कानून सचिव रही हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, बुधवार को माकपा नेता एवं अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं को मामले में अपने हस्तक्षेप के अधिकार को साबित करना होगा.

हालांकि, पीठ ने बताया कि बिलकीस ने खुद एक याचिका दायर की थी, तो अब यह सवाल नहीं उठता और अब दोनों पक्ष गुण-दोष पर बहस कर सकते हैं. इसने निर्देश दिया कि मामलों को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसमें जस्टिस त्रिवेदी शामिल न हों.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और अपर्णा भट ने भी दोषियों के वकील के सवाल का विरोध करते हुए कहा कि अदालत द्वारा उनकी याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बाद यह चरण काफी पहले ही पार हो चुका है.

भट ने कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फरवरी में कर सकती है. पीठ ने भट के अनुरोध पर सहमति जताई और कहा कि वह फरवरी के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध करेगी.

इसी सुनवाई में बिलकीस की वकील शोभा गुप्ता ने बताया कि जस्टिस त्रिवेदी ने दोषियों की सजा में छूट और जेल से उनकी समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

जस्टिस रस्तोगी ने इसके बाद जस्टिस त्रिवेदी से संक्षिप्त बातचीत की और कहा, ‘क्योंकि मेरी साथी न्यायाधीश पहले ही पीड़िता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर चुकी हैं, इसलिए वह इस मामले की सुनवाई से भी खुद को अलग करना चाहेंगी.’

जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि अब पीड़िता ने दोषियों को छूट देने को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसकी याचिका को एक प्रमुख मामले के रूप में लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि जब पीठ न्यायाधीशों के एक अलग संयोजन के साथ बैठेगी तो बाकी याचिकाओं को उसकी याचिका के साथ नत्थी कर दिया जाएगा. पीठ ने कहा, ‘हम सभी मामलों को अगली तारीख पर सूचीबद्ध करेंगे और सभी याचिकाओं के साथ संलग्न करेंगे. तब तक सभी दलीलें पूरी हो जानी चाहिए.’

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और मल्होत्रा ने पीठ से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जो भी प्रत्युत्तर हलफनामे दाखिल किए जा रहे हैं, उन्हें उनको दिया जाए.

इस पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि पक्षों के बीच सब कुछ साझा किया जाना चाहिए और एक बार मामले को संलग्न किए जाने के बाद, अदालत गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे की सुनवाई शुरू करेगी.

मालूम हो कि बीते 15 अगस्त को अपनी क्षमा नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफी दिए जाने के बाद बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को 16 अगस्त को गोधरा के उप-कारागार से रिहा कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत द्वारा इस बारे में गुजरात सरकार से जवाब मांगे जाने पर राज्य सरकार ने कहा था कि दोषियों को केंद्र की मंज़ूरी से रिहा किया गया. गुजरात सरकार ने कहा था कि इस निर्णय को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, लेकिन सीबीआई, स्पेशल क्राइम ब्रांच, मुंबई और सीबीआई की अदालत ने सजा माफी का विरोध किया था.

अपने हलफनामे ने सरकार ने कहा था कि ‘उनका (दोषियों) व्यवहार अच्छा पाया गया था’ और उन्हें इस आधार पर रिहा किया गया कि वे कैद में 14 साल गुजार चुके थे. हालांकि, ‘अच्छे व्यवहार’ के चलते रिहा हुए दोषियों पर पैरोल के दौरान कई आरोप लगे थे.

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि 11 दोषियों में से कुछ के खिलाफ पैरोल पर बाहर रहने के दौरान ‘महिला का शील भंग करने के आरोप’ में एक एफआईआर दर्ज हुई और दो शिकायतें भी पुलिस को मिली थीं. इन पर गवाहों को धमकाने के भी आरोप लगे थे.

इसी बीच दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सजा माफी के विरोध में दायर याचिकाओं याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए इस याचिका को ‘अव्यवहार्य और राजनीति से प्रेरित’ बताया था.

इन्हीं राधेश्याम शाह पर इससे कुछ दिन पहले मामले के एक प्रमुख गवाह को धमकाने के भी आरोप लगे थे. मामले के प्रमुख गवाह इम्तियाज घांची ने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए जान के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की थी.

दोषियों की रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जेल से बाहर आने के बाद बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए गए इन लोगों का मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया था. इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया था. इसके अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं समेत 6,000 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की सजा माफी का निर्णय रद्द करने की अपील की थी.

उस समय इस निर्णय से बेहद निराश बिलकीस ने भी इसके बाद अपनी वकील के जरिये जारी एक बयान में गुजरात सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी.

मालूम हो कि 11 लोगों ने 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास एक गांव में 19 वर्षीय बिलकीस बानो के साथ गैंगरेप किया था. उस समय वह गर्भवती थीं और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. हिंसा में उसके परिवार के 7 सदस्य भी मारे गए थे, जिसमें उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी.

बिलकीस द्वारा मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था.

केस की सुनवाई अहमदाबाद में शुरू हुई थी, लेकिन बिलकीस बानो ने आशंका जताई थी कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, साथ ही सीबीआई द्वारा एकत्र सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया.

21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बिलकीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके सात परिजनों की हत्या का दोषी पाते हुए 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

सीबीआई की विशेष अदालत ने सात अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

इसके बाद 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सात लोगों को बरी करने के निर्णय को पलट दिया था. अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकीस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का आदेश दिया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)