असम: बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद धारा 144 लागू, एक व्यक्ति गिरफ़्तार

असम के करीमगंज ज़िले के लोवैरपुआ बाज़ार का मामला. पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय शंभू कोइरी की 8 जनवरी शाम को लोवैरपुआ इलाके में तब हत्या कर दी गई, जब वह पड़ोसी हैलाकांडी ज़िले में बजरंग दल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद करीमगंज लौट रहे थे.

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(फोटो साभार: Flickr/don'tpanic CC BY NC ND 2.0)

असम के करीमगंज ज़िले के लोवैरपुआ बाज़ार का मामला. पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय शंभू कोइरी की 8 जनवरी शाम को लोवैरपुआ इलाके में तब हत्या कर दी गई, जब वह पड़ोसी हैलाकांडी ज़िले में बजरंग दल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद करीमगंज लौट रहे थे.

(फोटो साभार: Flickr/don’tpanic CC BY NC ND 2.0)

करीमगंज/हैलाकांडी: बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के एक दिन बाद असम के करीमगंज जिले के लोवैरपुआ बाजार में सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ता शंभू कोइरी की रविवार (8 जनवरी) शाम को लोवैरपुआ इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, जब वह पड़ोसी हैलाकांडी जिले में बजरंग दल के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद करीमगंज लौट रहे थे.

अधिकारी ने कहा, ‘कोइरी पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.’

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में अनिमुल हक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी और पीड़ित के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के बाजारीछेरा पुलिस थाने का घेराव किया. अधिकारी ने कहा कि इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है.

करीमगंज के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रशासन ने करीमगंज जिले में किसी भी बैनर, पर्चे, पोस्टर के वितरण पर भी रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेंगे.

इंडिया टुडे के मुताबिक, उपायुक्त करीमगंज के कार्यालय से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘8 जनवरी, 2023 को हुई घटना के संबंध में पुलिस की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जहां पाथरकंडी राजस्व सर्कल और बाजारीछेरा पुलिस स्टेशन के तहत लोवैरपुआ में एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के कारण क्षेत्र/पुलिस थाने में सार्वजनिक शांति और शांति भंग होने की पूरी संभावना है और कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, जो सामाजिक ताने-बाने और सद्भाव के लिए हानिकारक हो सकता है.’

इसमें आगे कहा गया है कि इसलिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करीमगंज को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सशक्त किया गया. धारा 144 के तहत लोवैरपुआ में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंधों को लागू किया जा रहा है.

लोवैरपुआ बाजार तत्काल प्रभाव से बंद रहेगा और अगले आदेश तक यह लागू रहेगा. उपरोक्त घटना के संबंध में करीमगंज जिले में सार्वजनिक शांति भंग करने वाले किसी भी जुलूस/रैली/धरना/नारेबाजी/पर्चा/बैनर और पोस्टर के वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसमें कहा गया है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ऐसा करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)