बीते 17 मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रैपर एमसी स्टेन का शो शुरू होने के बाद करणी सेना के 10-15 लोग स्टेज पर चढ़ गए. हाथ में माइक लेकर पहले तो उन्होंने जय-जय सियाराम के नारे लगाए. फिर स्टेन के गानों में गाली-गलौज का आरोप लगाया. विरोध के बाद रैपर को शो छोड़कर जाना पड़ा.
नई दिल्ली: करणी सेना के सदस्यों द्वारा शो को बाधित करने के बाद रैपर एमसी स्टेन का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होने वाला कन्सर्ट बीच में ही रद्द कर दिया गया. करणी सेना ने दावा किया है कि स्टेन अपने गीतों में अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं.
एक चश्मदीद ने बताया कि इंदौर के लसूड़िया इलाके के एक होटल में शुक्रवार (17 मार्च) की रात को बीच में ही कन्सर्ट रोक दिया गया.
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात स्टेन का शो शुरू होने के बाद करणी सेना के 10-15 लोग स्टेज पर चढ़ गए. हाथ में माइक लेकर पहले तो उन्होंने जय-जय सियाराम के नारे लगाए. करणी सेना ने स्टेन के गानों में गाली-गलौज का आरोप लगाया. विरोध के बाद रैपर स्टेन को शो छोड़कर जाना पड़ा.
लसूडिया थाने के सब-इंस्पेक्टर आरएस दंडोतिया के मुताबिक, होटल के सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मीनारायण पिता भगवान दास की शिकायत पर पुलिस ने करणी सेना के सदस्यों दिग्विजय सिंह और राजा सिंह सहित अन्य पर केस दर्ज किया है.
घटना से संबंधित सोशल मीडिया पर आए वीडियो क्लिप में रैपर के पोडियम छोड़ने के बाद करणी सेना के सदस्यों को मंच पर देखा जा सकता है. मंच से करणी सेना ने कथित तौर पर और व्यवधान की धमकी भी दी थी.
I pray for Stan's safety 🤲#MCStan pic.twitter.com/fpEIL0NBqp
— Mahesh (@MF_mahesh) March 17, 2023
बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.
करणी सेना की जिला इकाई के अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने दावा किया कि उनके समूह द्वारा रैपर को कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. एमसी स्टेन अपने गानों में अभद्र भाषा का प्रयोग कर युवाओं में अश्लीलता फैला रहे हैं.
बीते दिनों रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 16 का विजेता बनने के बाद स्टेन कई शहरों के दौरे पर हैं.
एनडीटीवी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात की घटना के बाद शहर की पुलिस ने शनिवार को संगठन के कुछ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
शहर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 451 (अपराध करने के लिए किसी परिसर में जबरदस्ती घुसना), 294 (दुर्व्यवहार) और 506 (डराना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
पुलिस के अनुसार, एफआईआर में नामजद आरोपियों में स्थानीय करणी सेना के नेता दिग्विजय सिंह और राजा सिंह शामिल हैं, जबकि अन्य की पहचान घटना के वीडियो फुटेज से की जा रही है.