गुजरात: अच्छे कपड़े पहनने और चश्मा लगाने पर दलित व्यक्ति को पीटा, 7 के ख़िलाफ़ केस दर्ज

गुजरात के बनासकांठा ज़िले के गढ़ पुलिस थानाक्षेत्र का मामला. 21 वर्षीय दलित युवक पर कथित तौर पर उच्च जाति के राजपूत समुदाय के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था.

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(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

गुजरात के बनासकांठा ज़िले के गढ़ पुलिस थानाक्षेत्र का मामला. 21 वर्षीय दलित युवक पर कथित तौर पर उच्च जाति के राजपूत समुदाय के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: गुजरात में धूप का चश्मा और अच्छे कपड़े पहनने के लिए एक 21 वर्षीय दलित युवक और उसके परिवार के लोगों पर कथित रूप से मंगलवार (30 मई) को उच्च जाति के राजपूत समुदाय के सदस्यों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है.

बनासकांठा जिले के गढ़ पुलिस थाने ने बुधवार (31 मई) को सात आरोपियों को नामजद करते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई.

इंडियन एक्सप्रेस की ​एक रिपोर्ट के मुताबिक, घटना पालनपुर के मोटा गांव की है. एफआईआर दलित युवक जिगरभाई कनुभाई शेखालिया द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई.

आरोपियों की पहचान धुरसिंह चेहरसिंह राजपूत, भरतसिंह खुमानसिंह राजपूत, सुरेशसिंह रणजीतसिंह राजपूत, जयदीपसिंह चमनसिंह राजपूत, भगवानसिंह लक्ष्मणसिंह राजपूत, जगतसिंह लक्ष्मणसिंह राजपूत और प्रदीपसिंह धुरसिंह राजपूत के रूप में हुई है.

एफआईआर के अनुसार, पीड़ित जिगरभाई अपने भाई भूपतभाई के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे, जब धुरसिंह ने मंगलवार सुबह जातिसूचक टिप्पणी कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया. धुरसिंह ने कथित तौर पर ‘ऊंचा उड़ने’ के लिए जिगरभाई को जान से मारने की धमकी भी दी. भूपतभाई द्वारा दोनों पक्षों को मनाने के बाद जिगरभाई काम पर चले गए.

एफआईआर के अनुसार, इसके कुछ घंटों बाद जब जिगरभाई काम से वापस घर लौट रहे थे तो भरतसिंह, सुरेशसिंह, जयदीपसिंह, भगवानसिंह, जगतसिंह और प्रदीपसिंह उन्हें रोककर उन पर लाठियों से हमला किया.

घटना के समय जिगरभाई के साथ रहे उनके एक दोस्त ने भूपतभाई को फोन कर दिया.

एफआईआर में कहा गया है कि जैसे ही भूपतभाई और उनकी मां सीताबेन जिगरभाई को बचाने आए, आरोपियों ने उन पर भी हमला किया. सीताबेन का ब्लाउज कथित तौर पर फाड़ दिया गया.

इसके अनुसार, जैसे ही जिगरभाई के और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे आरोपी भाग गए. जिगरभाई और उनकी मां को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने जिगरभाई से कहा था कि वे उनका अच्छे कपड़े पहनना और धूप का चश्मा लगाना पसंद नहीं करते.

गढ़ पुलिस इंस्पेक्टर एसबी राजगोर ने कहा कि अब तक सात आरोपियों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 149 (गैरकानूनी सभा), 147, 148 (दंगा), 354 (महिला का अपमान), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 294बी (अश्लील बयान) और 506 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.