जम्मू कश्मीर: राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेजा गया

श्रीनगर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है. इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा. (फोटो साभार: फेसबुक/@OfficeOfLGJandK)

श्रीनगर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है. इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा. (फोटो साभार: फेसबुक/@OfficeOfLGJandK)

नई दिल्ली: श्रीनगर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 12 लोगों एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है. इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे.

बीते 25 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइकिल एसोसिएशन के सहयोग से एक साइक्लोथॉन ‘पैडल फॉर पीस’ का आयोजन किया था. दौड़ में लगभग 2,250 साइकिल चालकों ने भाग लिया. उपराज्यपाल सिन्हा ने विजेताओं को सम्मानित किया था.

बुधवार (5 जुलाई) को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जांच करेंगे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बृहस्पतिवार को श्रीनगर पुलिस ने इसके बारे में ट्वीट किया था, जिसमें पुलिसकर्मियों के शामिल होने के आरोपों से इनकार किया गया था.

ट्वीट में कहा गया था, ‘एक असत्यापित खबर चल रही है कि राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 14 पुलिसकर्मियों/व्यक्तियों को गिरफ्तार/निलंबित कर दिया गया है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत 12 लोगों को ‘निरुद्ध’ किया गया है.’

पुलिस के अनुसार, 12 लोगों को सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत निरूद्ध (बांड डाउन) किया गया है. ये धाराएं पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने या अपराध की आशंका में उससे एक बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने की शक्ति प्रदान करती हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार, इन 12 लोगों को 3 जुलाई को कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार खानयार, श्रीनगर) के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें निवारक हिरासत के तहत श्रीनगर सेंट्रल जेल भेज दिया.

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है, ‘आज दिनांक 03/07/2023 को पुलिस स्टेशन निशात ने उपरोक्त नामित आरोपियों को उनके खिलाफ धारा 107/151 सीआरपीसी के तहत दर्ज मामले के संबंध में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश किया. मामले की कार्यवाही रिकॉर्ड में दर्ज डॉकेट के अनुसार शुरू की गई है और पूरी संभावना है कि रिहा होने पर वे सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हैं.’

आदेश में कहा गया है, ‘उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर एसएचओ पुलिस स्टेशन निशात श्रीनगर को उपरोक्त नामित आरोपियों को आज से 7 दिनों के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर में हिरासत में रखने और कानून के तहत मामले की कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है.’